Shri Ashok Gehlot

Former Chief Minister of Rajasthan, MLA from Sardarpura

मुख्यमंत्री ने टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना को मंजूरी दी


मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टैक्स लीयरेन्स सर्टिफिकेट विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि व्यवहारियों को अभी रिटर्न एवं कर जमा कराने के लिए तो वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय अथवा बैंक नहीं जाना पड़ता लेकिन टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए संबंधित कर निर्धारण कार्यालय जाना पड़ता है। व्यवहारियों की सुविधा के लिए अब राज्य सरकार टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए राजस्थान वेट नियम 2006 के नियम 79 में संशोधन होगा। यह अधिसूचना इसी संशोधन के लिए जारी की जाने वाली है।

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