Shri Ashok Gehlot

Former Chief Minister of Rajasthan, MLA from Sardarpura

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011


• सुशासन की दृष्टि से आम जनता को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जयन्ती 14 नवम्बर, 2011 से ‘राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम-2011’ लागू किया गया है।



• इसी अधिनियम के तहत आम जनता से जुडे 18 विभागों की 153 सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारन्टी दी गई।

• इन विभागों का कोई अधिकारी या कर्मचारी अधिनियम की परिधी में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नही करता है, तो कम से कम 500 रूपये से लेकर अधिकतम 5000 रूपये तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है।

• यदि वह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब करता है तो प्रतिदिन 250 रूपये (अधिकतम 5000 रूपये) का आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है।

• अधिनियम के लागू होने से अब तक 183.06 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 182.16 लाख आवेदनों को समयावधि में निस्तारित किया गया ।

• अधिनियम अंतर्गत अब तक कुल 296 अपीलें दायर हुई है। इनमें से 273 अपीलों को निस्तारित किया गया एवं 3 प्रकरण में अधिनियम अंतर्गत आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है।

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